आंगनवाड़ी के साथ ही नहीं प्रदेश के बच्चों गर्भवती माताओं और किशोरियों के साथ भी विश्वासघातविशेष सचिव, आईसीडीएस ने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर , आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, और हेल्पर को विभिन्न आधारों पर कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर मानदेय आधारित सेवा समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है पत्र के अनुसार 1. आंगनवाड़ी वर्कर को फोन दिया गया है लेकिन किसी भी कारण वह रिपोर्ट नहीं भेज पा रही है, तो उनका कार्य को संतोषजनक नहीं माना जाएगा, और निकालने की कार्यवाही की जा सकती है. 2 जो आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर अपने निवास स्थान पर नहीं रह रही हैं उनका भी कार्य संतोषजनक नहीं माना जाएगा,और निकालने की कार्यवाही की जा सकती है. 3 यहां उन्होंने कारण स्पष्ट नहीं किया लेकिन यदि , किसी भी कारण से अधिकारी को लगे कि वह नियम अनुसार विभागीय कार्यों का संपादन नहीं कर रही है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 4 जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका 62 साल की हो गई है उनका मानदेय तुरंत रोकने और सेवा से हटाने का स्पष्ट आदेश है. 5 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आंगनवाड़ी की समीक्षा प्रतिमाह विभाग में होगी तथा हर महीने जिनकी उम्र 62 साल होती जाएगी उन्हें हर महीने निकाला जाता रहेगा. 2011 से विभाग में नई नियुक्ति नहीं हुई है पहले से ही बहुत सारी वैकेंसी हैं और आप इस आदेश के आने के बाद बड़ी संख्या में केंद्र खाली हो जाएंगे क्योंकि नई भर्ती के बारे में कोई आदेश नहीं आया है यह सीधे-सीधे आईसीडीएस को खत्म करने का कुत्सित प्रयास है। इसके खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को मिलकर तथा लाभार्थी को साथ में लेकर मजबूती से इस आदेश का विरोध करना चाहिए अब 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकत्री को हटाने का स्पष्ट आदेश दे दिया है और आदेश इस प्रकार से लागू होगा कि हर महीने समीक्षा होगी और जिसकी भी उम्र 62 वर्ष की होगी उसकी मानदेय सेवाएं अनिवार्य रूप से समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी. यानी अब हर महीने निकले जाने कि प्रक्रिया चालू रहेगी. वीना गुप्ता , 9453022707
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Monday, July 27, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश : आईसीडीएस को खत्म करने का सुनियोजित प्रयास
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