मध्य प्रदेश सरकार की राहत
कोरोना के संकटकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने साहस का परिचय देते हुए सेवा भावना की मिसाल कायम की है।
मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कोविड-19 (कोरोना) के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर तथा भविष्य में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार की महिला सदस्य को नौकरी मिलेगी। संबंधित परिवार की महिला को निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जाएगा।


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